BREAKING
पब्लिक तक अब नए अंदाज में " आंचल की हर छोटी बड़ी खबर सीधे आप तक " सिर्फ पब्लिक तक पर " पब्लिक तक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें " YOUTUBE - PUBLICTAKDIGITAL " साथ ही खबरों से अपडेट रहने के लिए विजीट करें - www.publictak.in पर " समाचार एवं विज्ञापन के लिए संपर्क करे " संपादक अफजल कुरेशी " मोबाइल +918817999143

25 टन मादक पदार्थ तस्करी के मामले में बहुचर्चित कुख्यात तस्कर बाबू सिंधी सहित तीन आरोपियों को 15—15 साल की सुनाई सजा,पढ़े समाचार
/REPORT By DESK PUBLIC TAK

  PUBLIC TAK

EDITOR AFZAL QURESHI

  Updated : March 08, 2025

नीमच। स्कीम नम्बर 36 स्थित वर्ष 2021 में कुख्यात तस्कर बाबू सिंधी के गोदाम पर सीबीएन की छामापार कार्रवाई हुई थी। कार्रवाई में मौके से 25 टन मादक पदार्थ जिसमें अफीम कालादाना, डोडाचूरा और धोलापाली सहित अन्य मादक पदार्थ जब्त किया था। जय कुमार सबनानी उर्फ बाबू सिंधी सहित अनुराग ऐरन, राजेन्द्र शर्मा को एनडीपीएस के जघन्य अपराध में सीबीएन की टीम ने हिरासत में लिया था। जिसमें 4 साल से जेल में बंद आरोपियों का आज फैसला नीमच जिला न्यायालय में विशेष न्यायाधीश जितेन्द्र कुमार बाजोलिया ने सुनाया। जिसमें मुख्य कुख्यात आरोपी बाबू सिंधी सहित अनुराग ऐरन और राजेन्द्र शर्मा को दोषी कारार देते हुए 15—15 साल की सजा सुनाई वही 2—2 लाख रूपये के जुर्माने से दंडित किया है। वही इस मामले में अन्य आरोपी रहे अशोक डांगी, सौरभ कोचटटा, प्रकाश उर्फ गोलू मोटवानी, पंकज कुमावत, कैलाश गादिया को बरी किया गया है। गौरतलब है कि कुख्यात तस्कर जयकुमार उर्फ बाबू सिंधी नीमच कलेक्ट्रेट आफिस से कुछ ही दूरी पर एक गोदाम को मादक पदार्थ का सेंटर पाईंट बनाकर बडे पैमाने पर तस्करी कर रहा था। जिला मुख्यालय पर न तो पुलिस का खौफ था और न ही विभिन्न जांच एजेंसियों का। नीमच सिटी थाना क्षेत्र के अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र में स्थित गोदाम आता है, जहां से सीबीएन ने 25 टन मादक पदार्थ जब्त किया था। नीमच के इतिहास में पहली बार 25 टन मादक पदार्थ जब्ती के इस मामले में सीबीएन ने गंभीरता दिखाई और बर्खाश्त पुलिसकर्मी पंकज कुमावत, बाबू सिंधी सहित 10 आरोपियों पर एनडीपीएस एक्ट का प्रकरण दर्ज किया। बीते चार साल के दौरान कई तथ्य और घटनाएं सामने आई, कुख्यात तस्कर बाबू सिंधी ने बचने के खूब प्रयास किए, जिस गोदाम में बाबू सिंधी को मादक पदार्थ अफीम कालादाना, डोडाचूरा और धोलापाली सहित पकडा था, उस गोदाम को किराए पर देने का एक फर्जी एग्रीमेंट पेश किया, जिसे सीबीएन के अधिकारियों ने फर्जी साबित कर दिया। सीबीएन ने 1650 पेज का चालान का पेश किया था। नीमच कलेक्ट्रेट आफिस के कुछ ही दूरी पर स्थित इंडस्ट्रीयज एरिए में केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो(सीबीएन) ने 27 अगस्त 2021 को दबिश देकर मौके से कुख्यात तस्कर जयकुमार उर्फ बाबू सिंधी पिता तोलाराम सिंधी सहित अन्य को गिरफ्तार किया था और जांच में खुलासा किया गया था कि अंतर्राष्ट्रीय तस्करी के इस गिरोह में मंडी के व्यापारी, पुलिसकर्मी और तस्कर शामिल थे। सीबीएन ने तस्करी के इस बडे प्रकरण में बाबू सिंधी सहित 10 आरोपियों पर एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया और अनुसंधान के पश्चात विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट के समक्ष चालान पेश किया। सीबीएन की तरफ से 10 गवाहों के बयान इस प्रकरण में दर्ज किए गए। बीते एक सप्ताह पहले ही माननीय न्यायालय ने फैसले के लिए प्रकरण सुरक्षित रख लिया था। इस प्रकरण में शनिवार देर शाम को विशेष न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए जयकुमार सबनानी उर्फ बाबू सिंधी और उसके साथी राजेंद्र शर्मा, अनुराग ऐरन को 15—15 साल की सजा सुनाई है वही अन्य आरोपियों को बरी कर दिया है। बाबू सिंधी पर प्रचलित है अन्य कई गंभीर प्रकरण पहला प्रकरण — कुख्यात तस्कर बाबू सिंधी को 19 दिसंबर 2023 को हाईकोर्ट इंदौर से एक महीने की पैरोल उसके बेटे को गंभीर बीमार होने पर मिली थी। बाद में हाईकोर्ट से 19 फरवरी 2024 तक पैरोल की अवधि बढाई थी। अवधि बढाकर बाबू सिंधी ने शार्प शूटरों के साथ मिलकर 4 फरवरी 2024 को समाजसेवी अशोक अरोरा गंगानगर पर हमला किया। हाईकोर्ट इंदौर में प्रस्तुत की गई मेडिकल रिपोर्ट की रतलाम के सविल सर्जन डॉ.एम.एस. सागर ने जांच की तो फर्जी निकली। इस पर डॉ. जीवन चौहान और डॉ. रवि दिवेकर को निलंबित कर दिया था। समाजसेवी अरोरा पर फायरिंग का मामले में भी बाबू सिंधी और उसके साथियों की जमानत नहीं हुई है। दुसरा प्रकरण— कुख्यात तस्कर बाबू सिंधी ने अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए कई हथकंडे अपनाए। औद्योगिक क्षे 5/6 में स्थित गोदाम को बाबू सिंधी ने कूटरचित दस्तावेज के आधार पर सहअभियुक्त कैलाश गादिया का होने का दावा किया, लेकिन सीबीएन ने बाबू सिंधी द्वारा किराएदारी का प्रस्तुत एग्रीमेंट को फर्जी साबित कर दिया। तीसरा प्रकरण — तस्कर बाबू सिंधी ने पैरोल के लिए उसके बेटे के बीमार से संबंधित मेडिकल रतलाम से लिया गया, लेकिन जांच में मेडिकल रिपोर्ट फर्जी पाई गई और बाबू सिंधी के बेटे का मेडिकल सर्टिफिकेट देने वाले रतलाम के दो डॉक्टर निलंबित हो गए। चौथा प्रकरण— पैरोल की अवधि के दौरान 4 फरवरी 2024 को समाजसेवी अशोक अरोरा पर बाबू सिंधी ने शार्प शूटरों के साथ मिलकर फायरिंग की। बाबू सिंधी सहअभियुक्त अनुराग ऐरन की क्रेटा कार उसके पिता से मांगकर ले गया था, जिसका उपयोग बाबू सिंधी व शार्प शूटरों ने फायरिंग करने में किया। जांच में पता चला कि बाबू सिंधी ने ही अनुराग ऐरन को यह क्रेटा कार गिफ्ट में दी थी। पांचवा प्रकरण— चौथखेडा हाईवे के पास स्थित फार्म हाउस पर 12 बोर बंदुक से केक काटा था वही बाबू सिंधी ने अपने फार्म हाउस को अवैध गतिविधियों का केंद्र बना रखा था, बाद में प्रशासन ने समाजसेवी पर गोलीकांड को लेकर अवैध फार्म हाउस को जमींदोज कर दिया। — बाबू सिंधी के खिलाफ मंदसौर में भी 2 एनडीपीएस एक्ट के प्रकरण दर्ज हुए थे और 12 बोर बंदूक से केक काटने पर नीमच सिटी थाने में 25 आम्र्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज हुआ था।