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BIG BREAKING : थाना नारायणगढ के दोहरे हत्याकांड के मामले मे कुख्यात आरोपी कमल राणा को माननीय न्यायालय द्वारा दोहरे आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया,पढ़े समाचार
/REPORT By DESK PUBLIC TAK

  मंदसौर तक

डेस्क पब्लिक तक

  Updated : December 20, 2024

Mandsaur। दिनांक 13.03.14 को संजीत मंदसौर रोड रणायरा काचरिया कदमाला के बीच डोडाचूरा ठेका व्यवसाय में रंजिश को लेकर आरोपी कमल राणा पिता डुंगरसिंह राणा निवासी बम्बोरी थाना रठाजना जिला प्रतापगढ व अन्य साथी बाबु खां, हबीब खां, जाकिर खां, रईस खां, राजु खां, मोहसीन खां, फरोज खां, वसीम खां, शाहिद खां के साथ मिलकर हाजी मोहम्मद हुसैन पिता छोटे खां उर्फ सरदार खां एवं मुजीव खां पिता छोटे खां निवासी निम्बाहेड़ा की योजनाबद्ध तरीके से डोडाचूरा के व्यापार मे फ्री मे पार्टनरशीप नही रखने की बात पर षडयंत्र रचकर गोली मारकर हत्या कर दी थी व ड्रायवर रमेश पिता कृष्णकांत मिश्रा निवासी निम्बाहेड़ा व शक्कामल को भी घायल कर दिया था जिस पर से थाना नारायणगढ पर अपराध क्रमांक 57/14 धारा 302,307,120 बी 34 भादवि व 25,27 ऑर्म्स एक्ट का पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया जाकर आरोपियों के विरुद्ध चालान न्यायालय पेश किया गया था। जो माननीय सप्तम अपर सत्र न्यायालय मंदसौर ने विचाराधिन था। पुलिस अधीक्षक अभिषेक आनन्द के निर्देशन पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गौतम सोलंकी व अनुविभागीय अधिकारी मल्हारगढ नरेन्द्र सोलंकी के मार्गदर्शन में प्रकरण को चिन्हित कर समय समय पर मानिटरिंग जिला एंव शासन स्तर पर की जाकर माननीय न्यायालय मे साक्षियों को उपस्थित किया गया जो माननीय न्यायालय द्वारा पुर्व उक्त प्रकरण के आरोपी (1) रईस पिता बाबू खा पठान उम्र 20 साल नि. बिल्लोद थाना नाहरगढ़ (2) हबीब लाला पिता अकरम पठान उम्र 33 साल नि. मेघदूत नगर मन्दसौर (3) बाबू बिल्लोद पिता फकीर मोहम्मद नि. बिल्लोद (4) जाकीर पिता खाजु मोहम्मद मंसुरी उम्र 48 साल नि. पावटी थाना गरोठ जिला मंदसौर (5) राजु पिता बाबु खा आडवाणी उम्र 38 साल नि. बिल्लोद थाना नाहरगढ़ (6) वसीम खान लाला पिता पीरषेद खां पठान मुस. नि. अखेपुर थाना/जिला प्रतापगढ (7) फिरोज खान लाला पिता पीरषेद खां पठान मुस. निवासी सदर (8) मोहसिन खान लाला पिता बदरू जमान खान पठान निवासी (9) शाहिद पिता बाबू बिल्लोद नि. बिल्लौद थाना नाहरगढ़ जिला मन्दसौर (10) इत्तफाक आलम उर्फ मौलाना पिता पीरशेद खां पठान मुस. नि. अखेपुर थाना/जिला प्रतापगढ (राज.) को आजीवन कारावास से दण्डित किया गया था। प्रकरण मे माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 19.12.2024 को आरोपी कमल राणा पिता डूंगरसिंह राणा निवासी बम्बोरी थाना रठाजना जिला प्रतापगढ को दोषी पाते हुये दोहरे आजीवन कारावस एवं जुर्माने से दण्डित किया गया।